On 30th March 2021, Mr Abhishek Bhagotia, Chief Commissioner, State-Tax, Rajasthan amended the department’s notification No. F.17(131) ACCT/GST/2017/3743 according to which the E-Way Bill limit increased from रु 50,000 to रु 1,00,000. It means that the E-Way Bill for goods not exceeding an amount of रु 1,00,000 need not be produced.
However, this is only applicable to any goods traded within Rajasthan except tobacco and its products. The amendment will come into action from 1st April 2021.
30 मार्च 2021 को, श्री अभिषेक भगोतिया, मुख्य आयुक्त, राज्य-कर, राजस्थान ने विभाग की अधिसूचना संख्या F.17 (131) ACCT / GST / 2017/3743 में संशोधन किया, जिसके अनुसार ई-वे बिल की सीमा रु 50,000 से बढ़कर रु 1,00,000 हो गई हैं। इसका मतलब है कि अगर सामान का मूल रु 1,00,000 से कम का है तो उसके लिए ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है।
यह सिर्फ राजस्थान के भीतर कारोबार किए गए सामान पर लागू होता है जिसमे तम्बाकू और उसके उत्पाद शामिल नहीं हैं । संशोधन 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
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